CBI Special Court : दो आरोपी को 5 साल कैद और 12 लाख जुर्माने की सजा

एलआईसी घोटाला: सीबीआई केस में दो दोषियों को 5-5 साल की सजा, जुर्माना भी
एलआईसी धोखाधड़ी मामला: दो आरोपी को 5 साल कैद और 12 लाख जुर्माने की सजा

लखनऊ: लखनऊ सीबीआई की विशेष अदालत ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ धोखाधड़ी के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, अदालत ने दोनों दोषियों पर 12-12 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला 24 दिसंबर 2025 को सुनाया गया।

सीबीआई की ओर से गुरुवार को जारी एक प्रेस नोट में बताया गया कि अदालत ने ब्रज कुमार पांडेय और मनीष कुमार श्रीवास्तव को एलआईसी के साथ धोखाधड़ी का दोषी पाया। यह मामला एलआईसी ऑफ इंडिया, गोरखपुर की करियर एजेंट्स ब्रांच (सीएबी) से जुड़ा है, जहां नवंबर 2001 से अप्रैल 2003 के बीच बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं की गई थीं।

जांच एजेंसी के मुताबिक, इस घोटाले का मुख्य सूत्रधार प्रदीप कुमार पांडेय था, जो उस समय एलआईसी गोरखपुर में माइक्रो प्रोसेसिंग ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। आरोप है कि उसने अज्ञात व्यक्तियों के साथ आपराधिक साजिश रचकर शाखा अधिकारियों के पासवर्ड का दुरुपयोग किया। इसके जरिए फर्जी पॉलिसी मास्टर और काल्पनिक सैलरी सेविंग स्कीम (एसएसएस) की त्रुटियां तैयार की गईं, जिससे 20 पॉलिसियों के तहत धोखाधड़ी से भुगतान कराए गए। इस पूरी साजिश के जरिए एलआईसी को कुल 15 लाख 22 हजार 689 रुपए का नुकसान पहुंचाया गया और आरोपी ने स्वयं को आर्थिक लाभ पहुंचाया।

सीबीआई ने मामले की जांच पूरी करने के बाद 10 जनवरी 2007 को आरोप पत्र दाखिल किया था। चार्जशीट में एलआईसी के माइक्रो प्रोसेसिंग ऑपरेटर प्रदीप कुमार पांडेय के अलावा पांच निजी व्यक्तियों, ब्रज कुमार पांडेय, मनीष कुमार श्रीवास्तव, पंकज कुमार रावत, अमरनाथ पांडेय और धनंजय कुमार उपाध्याय, को आरोपी बनाया गया था।

लंबी सुनवाई और ट्रायल के बाद अदालत ने ब्रज कुमार पांडेय और मनीष कुमार श्रीवास्तव को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। वहीं, पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में ट्रायल कोर्ट ने पंकज कुमार रावत और धनंजय कुमार उपाध्याय को सभी आरोपों से बरी कर दिया। मामले के दो अन्य आरोपी, प्रदीप कुमार पांडेय और अमरनाथ पांडेय, की ट्रायल के दौरान मृत्यु हो चुकी थी।

--आईएएनएस

 

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