Rajkot Municipal Corporation : राजकोट नगर निगम ने वसूले 100.17 करोड़ रुपये टैक्स, रूडा ने पीएमएवाई के पांच आवंटन रद्द किए

आरएमसी ने टैक्स वसूली अभियान में हासिल किया बड़ा आंकड़ा, करदाताओं को मिल रही छूट
राजकोट नगर निगम ने वसूले 100.17 करोड़ रुपये टैक्स, रूडा ने पीएमएवाई के पांच आवंटन रद्द किए

राजकोट: गुजरात के राजकोट नगर निगम (आरएमसी) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शुरू किए गए वार्षिक टैक्स वसूली अभियान के तहत एक महीने से भी कम समय में 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति और जल कर वसूली की है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

नगर निगम के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स संग्रह अभियान 7 अप्रैल से शुरू किया गया था। 30 अप्रैल तक कुल 1,65,559 करदाताओं ने अपने बकाया कर का भुगतान किया, जिससे निगम को 100.17 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

कुल संग्रहित राशि में से 72.57 करोड़ रुपये 1,22,141 करदाताओं द्वारा ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से जमा किए गए, जबकि 43,418 करदाताओं से चेक और नकद के जरिए 27.68 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

नगर निगम ने बताया कि अग्रिम भुगतान योजना के तहत करदाताओं को करीब 11.99 करोड़ रुपये की छूट दी गई है।

टैक्स रिकवरी विभाग के अनुसार, 31 मई तक अग्रिम टैक्स जमा करने वाले सामान्य करदाताओं को 10 प्रतिशत और महिला करदाताओं को 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं, 1 जून से 30 जून के बीच भुगतान करने पर सामान्य करदाताओं को 5 प्रतिशत और महिला करदाताओं को 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

नगर निगम ने शहरवासियों से निर्धारित समयसीमा के भीतर टैक्स जमा कर छूट योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

वहीं, राजकोट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (रूडा) ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत पांच आवासीय आवंटन रद्द कर दिए हैं। प्राधिकरण के अनुसार, संबंधित लाभार्थियों ने बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद लंबित किस्तों का भुगतान नहीं किया था।

रूडा बोर्ड बैठक में पारित प्रस्ताव के बाद डिफॉल्टर लाभार्थियों के आवंटन रद्द करने का फैसला लिया गया।

रद्द किए गए आवंटनों में वृंदावन हाउसिंग को-ऑपरेटिव सर्विस सोसाइटी के फ्लैट डी-604 और के-104, परिश्रम हाउसिंग को-ऑपरेटिव सर्विस सोसाइटी का फ्लैट एफ-104, परिवार हाउसिंग को-ऑपरेटिव सर्विस सोसाइटी का फ्लैट ए-806 और शिवशक्ति हाउसिंग को-ऑपरेटिव सर्विस सोसाइटी का फ्लैट ए-1104 शामिल हैं।

रूडा ने संबंधित लाभार्थियों से कहा है कि यदि उन्हें आवंटन रद्द किए जाने पर कोई आपत्ति या पक्ष रखना है, तो वे सात दिनों के भीतर कार्यालय के हाउसिंग ब्रांच से संपर्क करें।

--आईएएनएस

 

 

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