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मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री केए सेंगोट्टैयन के खिलाफ चुनाव याचिका खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु मंत्री केए सेंगोट्टैयन के खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज किया
मद्रास

चेन्नई, 15 सितंबर (आईएएनएस)। मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु के राजस्व मंत्री केए सेंगोत्तैयान की गोबिचेट्टीपलयम विधानसभा सीट से जीत को चुनौती देने वाली चुनावी याचिका को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति जीके इलन्थिरैयन ने यह आदेश सेंगोत्तैयन द्वारा दायर उस आवेदन की सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें पराजित एआईएडीएमके उम्मीदवार प्रभु द्वारा दायर चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग की गई थी।

सेंगोत्तैयान ने गोबिचेट्टीपलयम से तमिलगा वेट्री कजगम (टीवीके) के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा और विजयी हुए। टीवीके सरकार के गठन के बाद, उन्हें राज्य का राजस्व मंत्री नियुक्त किया गया।

चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए प्रभु ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और आरोप लगाया कि सेंगोत्तैयान के नामांकन पत्रों का कानूनी सत्यापन नहीं हुआ था। एआईएडीएमके उम्मीदवार ने दावा किया कि नामांकन दस्तावेजों को प्रमाणित करने वाले नोटरी अधिवक्ता का लाइसेंस दस्तावेज जमा करने से पहले ही समाप्त हो चुका था।

प्रभु ने तर्क दिया कि रिटर्निंग अधिकारी को एक ऐसे नोटरी द्वारा प्रमाणित नामांकन पत्र स्वीकार नहीं करना चाहिए था जिसकी प्राधिकरण शक्ति कथित तौर पर अब वैध नहीं थी।

उन्होंने तर्क दिया कि कागजात स्वीकार किए जाने से सेंगोत्तैयान की उम्मीदवारी की वैधता और बाद में उस निर्वाचन क्षेत्र से उनके चुनाव पर असर पड़ा था।

इसके जवाब में, सेंगोत्तैयान ने पूर्ण सुनवाई की कार्यवाही किए बिना मामले को खारिज करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया।

उनके वकील ने तर्क दिया कि पराजित उम्मीदवार द्वारा उठाए गए आधार चुनाव याचिका को कायम रखने के लिए अपर्याप्त थे और परिणाम को रद्द करने के लिए कानूनी रूप से वैध कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताते थे।

जब मामले की सुनवाई हुई, तो सेंगोत्तैयान और प्रभु का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने इस बात पर विस्तृत तर्क प्रस्तुत किए कि क्या चुनाव याचिका को आगे बढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए।

मंत्री के वकील ने अदालत से उनके आवेदन को स्वीकार करने और प्रारंभिक चरण में ही चुनाव संबंधी चुनौती को खारिज करने का आग्रह किया।

मंत्री के पक्ष ने यह तर्क दिया कि नोटरी एडवोकेट के लाइसेंस से संबंधित आरोप अपने आप में उनके नामांकन या उनके चुनाव को अमान्य नहीं कर सकता।

प्रभु के वकील ने आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि नामांकन पत्रों के सत्यापन से संबंधित मुद्दे पर न्यायिक जांच आवश्यक है। उनके पक्ष ने जोर देकर कहा कि मूल चुनाव याचिका में नामांकन प्रक्रियाओं के अनुपालन के संबंध में एक वैध विवाद उठाया गया था।

दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, न्यायमूर्ति इलन्थिरैयन ने सेंगोत्तैयन के आवेदन को स्वीकार कर लिया और प्रभु द्वारा दायर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया।

इस फैसले से सेंगोत्तैयान के चुनाव को चुनौती देने वाली कानूनी लड़ाई खत्म हो गई है, जिससे वे तमिलनाडु विधानसभा में गोबिचेट्टीपलयम का प्रतिनिधित्व करना और राज्य मंत्रिमंडल में अपनी सेवाएं जारी रखना जारी रख सकेंगे।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम