नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और अभिनेता पवन कल्याण को उनकी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने अंतरिम आदेश जारी कर कई वेबसाइटों और प्लेटफॉर्म्स को पवन कल्याण के नाम, तस्वीर या आवाज का बिना अनुमति इस्तेमाल करने से रोक लगा दी है।
कोर्ट ने साफ कहा है कि पवन कल्याण की सेलिब्रिटी स्टेटस के कारण उनके व्यक्तित्व से जुड़े गुणों पर उनका मालिकाना हक है। बिना उनकी इजाजत के इनका कमर्शियल इस्तेमाल करना उनके अधिकारों का उल्लंघन है। आदेश में विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डीपफेक, मॉर्फिंग या डिजिटल एडिटिंग जैसी किसी भी तकनीक से उनके व्यक्तित्व का फायदा उठाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स पर उनकी तस्वीर वाले सामान जैसे टी-शर्ट, मग, पोस्टर आदि बेचे जा रहे थे, जिसे कोर्ट ने गलत माना। सोशल मीडिया पर फैन अकाउंट्स के मामले में कोर्ट ने नरमी दिखाई है। अगर कोई फैन अकाउंट अपनी प्रोफाइल में साफ-साफ डिस्क्लेमर जोड़ दे कि यह एक फैन अकाउंट है और आधिकारिक नहीं, तो ऐसे अकाउंट्स पर कार्रवाई नहीं होगी और उनके पोस्ट हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक डिस्क्लेमर नहीं जोड़ा जाता, मेटा जैसे प्लेटफॉर्म्स को इन अकाउंट्स को इनएक्टिव रखने का निर्देश दिया गया है।
कोर्ट ने मेटा और गूगल को भी आदेश दिया है कि वे ऐसे यूजर्स की बेसिक सब्सक्राइबर इन्फॉर्मेशन (बीएसआई) डिटेल्स तीन सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराएं। यह आदेश 22 दिसंबर को सुनवाई के बाद पारित किया गया था, लेकिन आज अपलोड हुआ है। इससे पहले कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को शिकायत पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
गौरतलब है कि अभिनेता पवन कल्याण ने मांग की थी कि बिना अनुमति के उनके नाम, पहचान और आवाज का व्यावसायिक इस्तेमाल न हो।
अपनी आवाज को सुरक्षित करने के लिए अमिताभ बच्चन ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पवन कल्याण से पहले सलमान खान, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय, अनिल कपूर, सुनील शेट्टी और अभिषेक बच्चन भी पर्सनैलिटी राइट्स के लिए कोर्ट का सहारा ले चुके हैं।
मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी। इस अंतरिम राहत से पवन कल्याण को तत्काल संरक्षण मिला है, जो अन्य सेलिब्रिटीज के लिए भी राहत है।