China Diplomatic Regulations : 'चीन में विदेशी राजनयिक और वाणिज्य दूतावास संस्थानों में चीनी कर्मचारियों के प्रबंधन पर विनियम' जारी

विदेशी दूतावासों में चीनी कर्मचारियों के लिए नए प्रबंधन नियम लागू होंगे
'चीन में विदेशी राजनयिक और वाणिज्य दूतावास संस्थानों में चीनी कर्मचारियों के प्रबंधन पर विनियम' जारी

बीजिंग: चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने हाल ही में राज्य परिषद के आदेश पर हस्ताक्षर कर "चीन में विदेशी राजनयिक और वाणिज्य दूतावास संस्थानों में चीनी कर्मचारियों के प्रबंधन पर विनियम" जारी किया, जो 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा।

इन विनियमों का उद्देश्य चीन में विदेशी राजनयिक और वाणिज्य दूतावास संस्थानों को अपने कर्तव्यों को निभाने में सुविधाएं देना और चीनी कर्मचारियों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करना है। इन विनियमों में कुल 12 अनुच्छेद शामिल हैं, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रावधान हैं:

सबसे पहले, समग्र आवश्यकताओं को स्पष्ट करें। चीन सरकार कानून के अनुसार चीन में विदेशी राजनयिक और वाणिज्य दूतावासों द्वारा चीनी कर्मचारियों के रोजगार को सुगम बनाएगी। चीन में विदेशी राजनयिक और वाणिज्य दूतावासों को चीनी कानूनों और नियमों का सम्मान करना होगा और चीनी कर्मचारियों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करनी होगी।

दूसरा, प्रबंधन की ज़िम्मेदारियों को स्पष्ट करें। चीनी विदेश मंत्रालय देश भर में विदेशी राजनयिक और वाणिज्य दूतावासों में काम करने वाले चीनी कर्मचारियों के प्रबंधन का मार्गदर्शन और समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है।

तीसरा, रोजगार गतिविधियों को मानकीकृत करें। चीन में विदेशी राजनयिक और वाणिज्य दूतावास चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा स्थापित चीनी कर्मचारी मानव संसाधन मंच के माध्यम से चीनी कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं और उनके साथ श्रम अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं।

चौथा, कर्तव्यों के पालन की आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। चीनी कर्मचारियों को चीनी कानूनों और नियमों का पालन करना होगा, ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होना होगा जो चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालती हों या जनहित को नुकसान पहुंचाती हों, और राजनयिक प्रतिनिधियों या वाणिज्य दूतावास अधिकारियों के रूप में गतिविधियां संचालित नहीं करनी चाहिए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

 

 

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