पहलवान सुशील कुमार को जमानत मिली

Wrestler Sushil Kumar got bail

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले के मुख्य आरोपी ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को जमानत दे दी है। सुशील को 50,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने होंगे। सुशील कुमार पर अन्य लोगों के साथ मिलकर 4 मई, 2021 को शहर के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में हरियाणा के रोहतक निवासी पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर और उनके दो दोस्तों सोनू और अमित कुमार पर संपत्ति विवाद को लेकर हमला करने का आरोप है। इस मामले में वह 2 जून, 2021 से ही न्यायिक हिरासत में है। उसे अपने पिता का अंतिम संस्कार करने और अपने लिगामेंट की सर्जरी कराने के लिए अंतरिम जमानत दी गयी है। सुशील और उसके साथियों के हमले में सागर की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद सुशील फरार था पर 18 दिनों बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे रेलवे की नौकरी से भी निलंबित कर दिया गया था। अक्टूबर 2022 में ट्रायल कोर्ट ने सुशील कुमार और 17 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे, जिससे उनके मुकदमे की शुरुआत हुई। सुशील कुमार और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए थे, जिनमें हत्या, दंगा और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराएं शामिल थीं। दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र के अनुसार, सुशील ने ही ये साजिश रची थी।

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