सूचना का अधिकार कानून मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना : लोकसभा अध्यक्ष

Lok Sabha Speaker

नई दिल्ली: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, पारदर्शिता लाना, व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना और सही अर्थो में लोकतंत्र को देश के लोगों के हाथों में सौंपना है। बिरला ने कहा कि आरटीआई के प्रभावी उपयोग से विकसित एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने में मदद मिलेगी जिसकी संकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है।

बिरला ने कहा, सुदृढ़ सूचना प्रणाली जवाबदेह और पारदर्शी व्यवस्था का आधार है। जानकारी और जागरूकता से नागरिकों का सशक्तिकरण होता है, और लोकतंत्र समृद्ध होता है। इस मौके पर कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मामलों के राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सशक्त नागरिक लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं और केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) सूचना के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने का काम जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि आरटीआई यांत्रिक कानून नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने, प्रशासन में पारदर्शिता लाने एवं सामान्य लोगों का क्षमता निर्माण करके उन्हें सूचना एवं विकल्प आधारित फैसला लेने में सक्षम बनाने के वृहद प्रयास का हिस्सा है। सिंह ने कहा कि मोबाइल आधारित एप विकसित करने, ई-फाइलिंग, ई-सुनवाई, ई-अधिसूचना जैसे कार्यो के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है और इससे कानून के तहत सूचना मांगने वालों को सहूलियत हो रही हैं। 




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